भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेदों (1-395) और भागों (1-22) की सरल, सटीक और आसान भाषा में व्याख्या सूची है यहाँ आप संविधान की जटिल धाराओं को अपनी मातृभाषा हिंदी में विस्तार से समझ सकते हैं। विद्यार्थियों और कानून प्रेमियों के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका मिलेगा।
भारत का संविधान: सरल और आसान भाषा में
भारत का संविधान: सभी अनुच्छेदों (1-395) और भागों (1-22) की सूची – Constitution of India in Hindi
भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद और कई उप अनुच्छेद हैं, जिसके बारे में एक एक कर विस्तार से हिंदी में सरल और आसान शब्दों में लिखा गया है।
भाग – 1 – संघ और उसका राज्यक्षेत्र
अनुच्छेद का नाम संक्षिप्त विवरण अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्यक्षेत्र अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ
भाग – 2 – नागरिकता
अनुच्छेद का नाम संक्षिप्त विवरण अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना
भाग – 3 – मूल अधिकार
साधारण
अनुच्छेद का नाम संक्षिप्त विवरण अनुच्छेद 12 परिभाषा अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां
समता का अधिकार
अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत
स्वातंत्र्य-अधिकार
अनुच्छेद 19 वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21(क) शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
शोषण के विरुद्ध अधिकार
अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन लोप किया गया
कुछ विधियों की व्यावृति
अनुच्छेद 31(क) संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति अनुच्छेद 31(ख) कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण अनुच्छेद 31(ग) कुछ निदेशक तत्त्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति अनुच्छेद 31(घ) राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति लोप किया गया
सांविधानिक उपचारों का अधिकार
अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार अनुच्छेद 32(क) राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना लोप किया गया। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद् की शक्ति अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान